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नशे के सौदागर को मिली जेल: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगरा का तस्कर दोषी करार

एनडीपीएस कोर्ट द्वारा 06 माह का कारावास और 10 हजार का जुर्माना।

कानपुर देहात: जनपद कानपुर देहात में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान को एक और सफलता मिली है। थाना शिवली क्षेत्र से वर्ष 2021 में अवैध गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त गोविन्द्र शर्मा को माननीय न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

यह मामला मार्च 2021 का है, जब थाना शिवली पुलिस ने आगरा निवासी गोविन्द्र शर्मा को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की त्वरित विवेचना करते हुए मात्र 15 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया गया।

माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को 06 माह के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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