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बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनआईओएस कराएगा अनिवार्य 6 माह का ब्रिज कोर्स

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड डिग्री धारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्त हुए थे

कानपुर देहात। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड डिग्री धारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्त हुए थे। एनसीटीई ने सात अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हुए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किया जा रहा है ताकि इन शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की निरंतरता मिल सके। यह कोर्स ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इसकी पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

यह कोर्स किसके लिए है-
उन शिक्षकों के लिए जो बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है।
कोर्स की आवश्यकता क्यों है-
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना गया था लेकिन जो पहले से नियुक्त थे उनकी नौकरी बचाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया था।
कोर्स कौन कराएगा-
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स को संचालित करेगा।
कोर्स की मुख्य बातें-
यह एक ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली से संचालित होगा।
इसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा जो सामान्य बीएड पाठ्यक्रम में गहराई से शामिल नहीं होते हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया-
एनआईओएस का पंजीकरण पोर्टल जल्द ही शुरू होगा। पंजीकरण के लिए शिक्षकों को एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट (www.nios.ac.in) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
एनआईओएस ने क्या दिया आदेश-
एनआईओएस द्वारा सभी राज्यों के क्षेत्रीय निदेशकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने-अपने स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त करें और अपने राज्य के पात्र बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की सूची एक निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एनआईओएस को उपलब्ध कराएं। इस सूची में शिक्षकों के स्कूल का यूडायस कोड, पूरा नाम, शिक्षक का मानव संपदा कोड, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार नंबर, वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नियुक्ति तिथि जैसी जानकारियाँ शामिल होंगी।

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