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यूपी: मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे.

Allahabad directs police to take action against who Doesn't wear mask

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रवैया अपना रहा है. अब हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे.

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स घर के बाहर बिना मास्क पहने ना दिखाई दे. अगर कोई बिना मास्क पहने घूमता है तो वह समाज के प्रति अपराध करेगा.

होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए दिया आदेश
इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों के एक्स-रे और सीटी स्कैन के लिए हर जिले में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था की जाए.

अतिक्रमण के लिए पुलिस जिम्मेदार : कोर्ट
कोर्ट ने रेहड़ी-पटरी वालों को वेंडिंग जोन में आवंटन देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी. 28 सितंबर को फिर मामले की सुनवाई होगी.

यूपी में कोरोना के साढ़े 4 हजार से ज्यादा मामले
यूपी में पिछले 24 घंटे में 4674 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इसी दौरान 67 मरीजों ने भी दम तोड़ दिया. प्रदेश में मृतकों की संख्या अब 5366 हो गई है. राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 659 मरीज मिले हैं.

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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