रसूलाबाद हत्याकांड: ऑपरेशन कन्विक्शन रंग लाया, गड़ासी से गला काटने वाले हत्यारे को उम्रकैद
साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

कानपुर देहात। जनपद के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 में हुई एक नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है। एडीजे-4 (विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र) कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्यारोपी सुभाष को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
क्या था पूरा मामला? घटना 11 मई 2021 की है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ियापुर दशहरा में सीमा देवी (पत्नी स्वर्गीय संजय कुमार) की गड़ासी से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर 12 मई 2021 को पुलिस ने सुभाष (पुत्र कल्यान), कल्यान सिंह उर्फ सुन्दरलाल और प्रदीप कुमार के खिलाफ हत्या (धारा 302) का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले की गुणवत्तापूर्ण जांच की और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अगस्त 2021 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
‘मिशन शक्ति 5’ और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत रसूलाबाद पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने इस केस में सतत और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने गवाहों को समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और मजबूत साक्ष्य रखे, जिससे आरोपी को सजा मिल सकी।
न्यायालय का फैसला आज एडीजे-4 कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुभाष (पुत्र कल्यान सिंह उर्फ सुन्दरलाल) को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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