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सेवा अवधि में शिक्षकों के असामयिक निधन पर स्वजनों को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

सेवा अवधि में परिषदीय शिक्षकों का असामयिक निधन होने पर स्वजनों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा। भले ही शिक्षक ने जीवनकाल में ग्रेच्युटी पाने के लिए विकल्प पत्र न भरा हो। बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि शिक्षक का असामयिक निधन होने पर स्वजन को ग्रेच्युटी देने में विकल्प पत्र की बाध्यता न रखी जाए।

Story Highlights
  • शिक्षकों की ग्रेच्युटी में विकल्प पत्र नहीं बनेगा बाधा

अमन यात्रा, कानपुर देहात। सेवा अवधि में परिषदीय शिक्षकों का असामयिक निधन होने पर स्वजनों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा। भले ही शिक्षक ने जीवनकाल में ग्रेच्युटी पाने के लिए विकल्प पत्र न भरा हो। बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि शिक्षक का असामयिक निधन होने पर स्वजन को ग्रेच्युटी देने में विकल्प पत्र की बाध्यता न रखी जाए। सरकार इस संबंध में आदेश जारी करके ऐसे शिक्षकों के स्वजन को बड़ी राहत दी है। 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प अब समाप्त कर दिया गया है। इस बाबत वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों और वित्त एवं लेखा अधिकारियों को आदेशित किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

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शासन के वर्णित निर्देश के अनुपालन में आप लोगो द्वारा जनपद स्तर पर शिथिलता / उदासीनता बरतने से अभी भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी का नियमानुसार भुगतान त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मा० न्यायालय में अनेक वाद योजित किये जा रहे हैं जिससे शासन एवं विभाग पर अनावश्यक मुकदमों के निस्तारण कराये जाने का बोझ / दबाव बढ़ गया है। अतः आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि वर्णित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2023 के अनुपालन में अविलम्ब अपने जनपद में लंबित मृत्यु ग्रेच्युटी के सन्दर्भों पर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों से मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि आगणन कराकर वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा के स्तर से मण्डलीय अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालय में संबंधित पत्रावलियां प्रेषित करने पर अग्रेत्तर कार्यवाही हो सके।

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मृत्यु ग्रेच्युटी के ब्याज की नियमानुसार देयता की स्थिति उत्पन्न होने पर ब्याज धनराशि का नियमानुसार आगणन कराकर देय धनराशि की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से विभाग के उच्च प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित करायें एवं शासन के निर्देश के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। स्मरण रहे प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। अतः त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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