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स्वतंत्रता दिवस पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर एवं थोक बिक्री किये जाने वाले समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः रहेंगें बन्द।

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि अनुज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहने का प्राविधान है। इस अवसर पर जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर एवं थोक बिक्री किये जाने वाले समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेंगें

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि अनुज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहने का प्राविधान है। इस अवसर पर जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर एवं थोक बिक्री किये जाने वाले समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेंगें। यदि किसी अनुज्ञापी की दुकान खुली एवं बिक्री होते हुये पायी जाती हैं, तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुज्ञापी का होगा।

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