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कानपुर देहात: गजनेर के गैंगस्टर जीतू सिंह को दो वर्ष का कठोर कारावास

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से शातिर अपराधी को मिली सजा

कानपुर देहात के थाना गजनेर क्षेत्र के एक शातिर अपराधी को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते यह सफलता मिली है।

पूरा मामला वर्ष 2018 का है। तरौंदा गांव के निवासी जीतबहादुर सिंह उर्फ जीतू सिंह पुत्र प्रभाकांत सिंह के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में आतंक फैलाकर जनता में भय व्याप्त करने के आरोप में थाना गजनेर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 26 अक्टूबर 2018 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन विभाग ने निरंतर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-6/गैंगस्टर कोर्ट ने जीतबहादुर सिंह को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 02 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, इस सजा से समाज में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास सुदृढ़ होगा और आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। वहीं, इसी मामले के एक अन्य आरोपी राहुल सिंह यादव की पत्रावली अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

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