कानपुर देहात: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी मामले में आरोपी को हुई सज़ा
न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात ने सुनाया फैसला, 2,000/- का अर्थदण्ड़

कानपुर देहात: बीते 28.06.2008 को अभियुक्त मो0 उवैद खान पुत्र मो0 सुऐव खान निवासी बड़ाबाजार कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा भूमिगत केविल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त मो0 उवैद उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त मो0 उवैद उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया।
घटना का विवरण
दिनांक 28.06.2008 को अभियुक्त मो0 उवैद खान पुत्र मो0 सुऐव खान निवासी बड़ाबाजार कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा भूमिगत केविल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 229/2008 धारा 379 भादवि0 बनाम मो0 उवैद खान पुत्र मो0 सुऐव खान निवासी बड़ाबाजार कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन पंजीकृत किया गया था।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र दिनांक 11.07.2008 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त मो0 उवैद उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त मो0 उवैद उपरोक्त को दोषी ठहराया गया।
पीड़ित को त्वरित न्याय एवं अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय
माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा आज दिनांक 19.02.2026 को अभियुक्त मो0 उवैद खान पुत्र मो0 सुऐव खान निवासी बड़ाबाजार कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को 0 1 सप्ताह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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