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कानपुर देहात: दिव्यांगजनों को मिलेगी मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कानपुर देहात में आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट

कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नवीन नियमावली 2020 के तहत जनपद के दिव्यांगजनों को एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। विभाग की ओर से पात्र दिव्यांगजनों को निशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि नियमों और निर्देशों के अनुसार इच्छुक पात्र दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वांछित स्वप्रमाणित अभिलेखों को अपलोड करना होगा और आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कानपुर देहात के कमरा नंबर 105 में जमा करनी होगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। इस योजना के लिए ऐसे दिव्यांगजन पात्र होंगे जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया जैसी गंभीर शारीरिक स्थितियों से ग्रसित हों। आवेदक की दृष्टि और मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, साथ ही कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए ताकि वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण को आसानी से संचालित कर सकें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

इसके अलावा आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगजन या उनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। योजना में हाईस्कूल या उससे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदक को पहले कभी भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि या किसी अन्य सरकारी स्रोत से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा न मिली हो।

आवेदक के पास यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड (यूडीआईडी) या आधार कार्ड होना आवश्यक है। नियमावली के तहत प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य पर अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यदि ट्राईसाइकिल की कीमत 25,000 रुपये से अधिक होती है, तो अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी, जिसकी भरपाई वे सांसद निधि, विधायक निधि या सीएसआर के माध्यम से करा सकते हैं। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक सक्षमता का भौतिक परीक्षण करने के बाद ही चयन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, दिव्यांगता दर्शाती हुई एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं।


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