अगर नहीं है टेट पास तो ना करें प्रमोशन का इंतजार
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में जानकारी मांगी है कि कितने शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास हैं।

- सिर्फ टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के ही होंगे प्रमोशन
अमन यात्रा, कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में जानकारी मांगी है कि कितने शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास हैं।
31 जनवरी के बाद से पदोन्नति के लिए आठ बार निर्देश जारी कर चुके सचिव ने सभी बीएसए से आठ मई तक टीईटी पास शिक्षकों की सूचना देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने सचिव के एक मई के पत्र का संज्ञान लेते हुए शिक्षक राहुल पांडेय की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को निस्तारित कर दी जिसमें प्रमोशन के लिए टेट परीक्षा को अनिवार्य करार दिया। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं।
इससे पहले भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडेय एवं अन्य के मामले में 27 फरवरी को एनसीटीई के नियमों के आधार पर पदोन्नति के आदेश दिए थे जिसका अनुपालन नहीं हो रहा था। अधिकांश जिलों में टीईटी परीक्षा का विवरण ना मांगते हुए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। नियमानुसार पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन होना चाहिए। पूर्व के पत्रों में 31 मार्च 2023 तक सेवा पूरी कर रहे शिक्षकों की सूचना मांगी गई थी।
एक मई के पत्र में 30 अप्रैल तक सेवा के पांच वर्ष पूरे कर रहे शिक्षकों की सूचना देने को कहा गया था किंतु टीईटी अनिवार्यता के बाद अब सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से टीईटी पास शिक्षकों का विवरण 8 मई तक दिए जाने के निर्देश हैं ऐसे में जो शिक्षक प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा पास नहीं हैं वे प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे सिर्फ टेट परीक्षा पास शिक्षकों के ही प्रमोशन होंगे।
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