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कानपुर देहात में उर्वरकों की कमी नहीं, किसानों को निर्धारित दर पर ही मिले खाद: जिला कृषि अधिकारी

पीओएस मशीन से बिक्री अनिवार्य; शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी (9758708810)

कानपुर देहात। रबी वर्ष 2025-26 के लिए जनपद में रबी फसलों की बुआई का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश गुप्ता ने उर्वरकों की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सहकारिता क्षेत्र में डीएपी, एनपीके और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

उर्वरक की उपलब्धता: डॉ. गुप्ता ने बताया कि माह अक्टूबर में लक्ष्य के मुकाबले यूरिया, डीएपी और एनपीके तीनों की उपलब्धता काफी अधिक है। जनपद में अभी भी 13,964 मीट्रिक टन यूरिया, 9,382 मीट्रिक टन डीएपी और 8,115.14 मीट्रिक टन एनपीकेएस उपलब्ध है।

विक्रेताओं को सख्त निर्देश: जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त थोक और फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा प्रदायकर्ता कंपनी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरक निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के साथ अप्रचलित उर्वरकों की टैगिंग (जबरन बेचना) बिल्कुल न की जाए।

इसके अतिरिक्त, निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरकों का वितरण पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से, फसल संस्तुति के अनुसार और खतौनी के आधार पर ही किया जाए। बिना पीओएस मशीन के बिक्री करना क्षम्य नहीं होगा। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक और पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक में अंतर पाया जाता है, तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम: किसानों की उर्वरक संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जनपद में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसान भाई प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कंट्रोल रूम नंबर 9758708810 पर अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं।

डॉ. गुप्ता ने सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपना स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन (अपडेट) करें, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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aman yatra
Author: aman yatra

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