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कानपुर देहात में श्रमिकों के लिए बड़ी खबर: न्यूनतम वेतन में इजाफा और 7 तारीख तक सैलरी का आदेश

श्रमिकों की मदद के लिए प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर: 9984361936 एवं 7054835123।

कानपुर देहात के रनियां स्थित कल्याण मंडपम में मंगलवार को जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में श्रमिक हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रमिक किसी भी उद्योग की नींव हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में उद्यमियों और कंपनी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अप्रैल 2026 से लागू नई न्यूनतम मजदूरी दरों का कड़ाई से पालन करें।

प्रशासन ने श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है, जिसके तहत अकुशल कर्मचारियों को ₹12,356, अर्द्धकुशल को ₹13,590 और कुशल श्रमिकों को ₹15,224 प्रतिमाह देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन वेतन दरों की जानकारी हर फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए ताकि श्रमिक जागरूक रह सकें। इसके साथ ही, अब कंपनियों को हर हाल में महीने की 07 तारीख तक वेतन का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में करना होगा।

बैठक में ओवरटाइम और अवकाश के नियमों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने निर्देशित किया कि यदि किसी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य लिया जाता है, तो उसे दोगुनी दर से भुगतान मिलना चाहिए। इसके अलावा, साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ वेतन पर्ची (पे-स्लिप) देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें ईपीएफ और ईएसआईसी की कटौती का स्पष्ट विवरण हो।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने उद्यमियों से प्रबंधन और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की अपील की ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे। किसी भी विवाद या शिकायत के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 9984361936 और 7054835123 जारी किए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, सहायक श्रमायुक्त रामआशीष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


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