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कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज,  याचिकाकर्ता पर जुर्माना

कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वसीम रिजवी ने कहा था, ”धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं. इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं.”

क्या कहते हैं रिजवी?

वसीम रिजवी बताते हैं कि इन 26 आयतों से कट्टरता को बढावा मिलता है. उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं. रिजवी के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ने का एलान कर दिया था.

जलाया गया था रिजवी का पोस्टर

रिजवी के इस कदम से देश भर के मुस्लिम समाज उनपर भड़क उठा था. मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया था.

बीजेपी ने बताया था गलत

वसीम रिजवी के इस कदम के बाद बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं. शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी को इस तरह के कृत्य में लिप्त होकर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए.

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