जनपद में धारा 144 लागू, लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था/ जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखें।
आगामी शारदीय नवरात्रि, रामलीला, दशहरा व दुर्गा पूजा महोत्सव आदि पर्व/त्योहार हेतु जनपद में 13 सितम्बर 2022 से धारा 144 लागू की जा चुकी है। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक 12.09. 2022 को जनपद एवं सत्र न्यायालय वाराणसी ज्ञानवापी मजिस्द प्रकरण में वाद पर निर्णय सुनाया जा चुका है.
कानपुर देहात, अमन यात्रा : आगामी शारदीय नवरात्रि, रामलीला, दशहरा व दुर्गा पूजा महोत्सव आदि पर्व/त्योहार हेतु जनपद में 13 सितम्बर 2022 से धारा 144 लागू की जा चुकी है। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक 12.09. 2022 को जनपद एवं सत्र न्यायालय वाराणसी ज्ञानवापी मजिस्द प्रकरण में वाद पर निर्णय सुनाया जा चुका है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में सामप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े व जनपद-कानपुर देहात में कतिपय व्यक्तियो / आराजक व्यक्तियों द्वारा शान्तिभंग किये जाने का प्रयास न हो तथा जनपद में विभिन्न दिवसों पर विभिन्न परीक्षाएं प्रस्तावित है अतः उक्त के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है जिसके दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था/ जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पढने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञा पारित की है। उन्होंने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्ति / संस्था/ संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेन्सिया इससे मुक्त रहेंगी।
ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-पत्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र विस्फोटक पदार्थ, लाठी बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-वस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित नही करेगा साथ ही कंकड़ पत्थर खाली बोतलों, शीर्ष के टुकडे आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था / शांति कानून व्यवस्था / शांति कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा। किसी व्यक्ति / संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति / पंच/ संगठन / धर्म के अनुयायिओं / व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक / धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रधार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा और न ही होर्डिंग व कटआउट लगायेगा और न ही बिना भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचारलेख करायेगा एवं भवन स्वामी के अनुमति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल / संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जन सभा, नुक्कड सभा, रैली जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा विजयोत्सव आदि आयोजित नही करेगा और पूर्व प्रदत्त अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल, मार्ग व अवधि नहीं बदलेगा तथा नहीं सभा में किसी प्रकार का भडकाऊ / अमर्यादित भाषण व किसी का पुतला नही लगायेगा एवं उसके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कार्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ पूर्व अनुमति के क्रम में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में कोई ऐसा कार्य नही किया जायेगा, जिससे की सामान्य जन को बाधा पहुंचे।
परम्परागत पर्यो / त्यौहारों में जनसामान्य की शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने, विवाहोत्सव, शव यात्राओं या शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृह के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक / एकेडमिक / एकेडमिक कार्यक्रम, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी, सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढे दिव्यांग व्यक्ति व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते है इस प्रतिबन्ध में मुक्त रहेंगे। कोई भी सभा / रैली आदि ऐसे स्थान पर आयोजित नहीं की जायेगी, जहाँ कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेष शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये हो तथा प्रभावी हो। 9. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम / जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दषा में बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा एवं पूर्व अनुमति की दषा में मी अनुमति की शर्तो का उल्लघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों / साधनों का प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति / संगठन /समूह/सम्प्रदाय / दल / सोषल मीडिया साइट्स जैसे व्हाटसएप, फेसबुक, मैसेन्जर इन्स्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, टवीटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म / पक्ष / सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी देवताओं अथवा किसी भी महापुरुष की मूर्ति ही स्थापित करेगा।
किसी भी चार पहिया या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री यात्रा नही करेगा और दो पहिया वाहनों पर 02 से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्री यात्रा नही करेगे। कोई भी व्यक्ति/नवयुवक मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन नहीं करेंगा और न ही मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुडदंग करते हुए मार्ग / यातायात बाधित करेगा न करायेगा। कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन / दल / समूह आदि द्वारा फूहड, अष्लील / जन सामान्य को भडकाने वाला कोई भी गाना न गाया जायेगा और न ही बजाया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नये की सामग्री का सेवन वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति / संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलों के आस-पास खुले आम माँस / गोष्त नही फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा नही नये की हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा। 15. कोई भी व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र धारादार हथियार जैसे- तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेत, कॉता, इसे०मी० से बड़ा चाकू, धनुष-बाण, लाठी, डंडा या अन्य कोई घातक हथियार आदि निर्धारित परिक्षेत्र पर लेकर नहीं चलेगा इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वह व्यक्ति जो बीमार है और बिना किसी छड़ी के सहारे नहीं चल सकता है. इस आदेश से मुक्त रहेगा। वह व्यक्ति जो अपने अग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने तथा लाइसेंस पर शस्त्र का अंकन कराने आयेगा. इस आदेश से मुक्त रहेगा। सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी पर हैं इस आदेश से मुक्त रहेगा।
कोई भी व्यक्ति 5 अथवा 5 से अधिक के ग्रुप में सार्वजनिक स्थान / सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर चलने से न तो रोकेगा और न ही अवरोध उत्पन्न करने की कार्यवाही करेगा और न ही इस प्रकार की कार्यवाही का प्रयास करेगा और न ही किसी प्रकार के वाहनों को क्षतिग्रस्त करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित परिधि के अन्दर या बाहर किसी स्थान पर कूड़ा नहीं जलाया जायेगा। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा। परीक्षा केन्द्रो के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई०टी० गैजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति हेतु परीक्षार्थियो को परीक्षा केन्द्र तक आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट नही डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति कोविड- 19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति 5 अथवा 5 से अधिक के ग्रुप में उक्त परीक्षा केन्द्रो की 100 मीटर की परिधि के अन्दर सार्वजनिक स्थान / सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित परिधि के अन्दर या बाहर किसी स्थान पर कूड़ा नहीं जलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।