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त्यौहारों पर सुरक्षा सर्वोपरि : जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर पुलिस व अग्निशमन विभाग की संयुक्त अपील

जिलाधिकारी ने कहा कि इन पर्वों के दौरान भीड़भाड़, पटाखों के प्रयोग तथा अस्थायी पंडालों के निर्माण के कारण आगजनी एवं अन्य दुर्घटनाओं की संभावना रहती है।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में आगामी दुर्गापूजा, दशहरा एवं दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवासियों से अपील की जाती है कि वे त्यौहारों में पूर्ण सतर्कता बरतें और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इन पर्वों के दौरान भीड़भाड़, पटाखों के प्रयोग तथा अस्थायी पंडालों के निर्माण के कारण आगजनी एवं अन्य दुर्घटनाओं की संभावना रहती है।

इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिक प्रशासन एवं अग्निशमन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के स्थान से पर्दे जैसे ज्वलनशील पदार्थ दूर रखें, दिया व मोमबत्ती सुरक्षित स्थान पर सजाएँ, बिजली की झालर से बोर्ड पर अतिरिक्त भार न डालें और शॉर्ट सर्किट की संभावना से विशेष रूप से बचें।उन्होंने कहा कि पटाखों को सदैव वयस्क व्यक्ति की देखरेख में रखें और घर में पटाखे चलाते समय पानी की बाल्टियाँ एवं अग्निशमन सामग्री तैयार रखें। झुग्गी-झोपड़ी और भूसे के ढेर पर दिन-रात निगरानी की व्यवस्था की जाए। नागरिक मोटे और सूती कपड़े पहनें, ढीले या सिंथेटिक कपड़ों से बचें।

पटाखों की दुकानों को केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर ही स्थापित किया जाए और उनके मध्य न्यूनतम तीन मीटर की दूरी हो। अस्पताल, स्कूल, बाजार, पूजा स्थल, रेलवे लाइन और बिजली की हाईटेंशन तारों से कम से कम 50 मीटर की दूरी अनिवार्य है। दुकानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड तथा अग्निशमन केन्द्र अकबरपुर माती के नम्बर — 112, 9454418416, 9454418415 — लाल रंग में अंकित होना चाहिए। प्रत्येक दुकान पर पर्याप्त पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएँ।

पंडालों और अस्थायी निर्माण हेतु भी अग्नि सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें पंडाल की ऊँचाई न्यूनतम 3 मीटर रखना, चारों ओर 4.5 मीटर का खुला स्थान छोड़ना, निकास द्वार कम से कम दो और विपरीत दिशाओं में बनाना, तथा 50 वर्गमीटर पर दो बाल्टी पानी और 100 वर्गमीटर पर 9 किलो का ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर रखना शामिल है।

विद्युत व्यवस्था केवल लाइसेंसधारी ठेकेदार से कराई जाए और खुले तारों से बचा जाए। बड़े पंडालों के निर्माण से पूर्व अग्निशमन विभाग को सूचित कर सुझाव लेना अनिवार्य है।
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि त्यौहारों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रमुख बाजारों, पूजा पंडालों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यातायात को सुचारु रखने हेतु ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त गश्त और मार्ग नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है।

त्यौहारों के दौरान असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें। पुलिस-प्रशासन चौबीसों घंटे सतर्क है तथा प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जनपदवासियों से अपील की है कि वे त्यौहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएँ परंतु सुरक्षा संबंधी सावधानियों की अनदेखी न करें। थोड़ी सी असावधानी न केवल संपत्ति की हानि बल्कि जानमाल के लिए भी खतरा बन सकती है। सभी नागरिक प्रशासन को सहयोग करें और उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकाल में तत्काल 112 डायल करें। अग्निशमन केन्द्र अकबरपुर माती, जनपद कानपुर देहात मो0 नं0: 9454418416, 9454418415 पर सम्पर्क करें।

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Author: aman yatra


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