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पीएम फसल बीमा: अतिवृष्टि/जलभराव से नुकसान हुआ? 72 घंटे में टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करें किसान

खरीफ 2025-26 के बीमित किसान तुरंत संपर्क करें; उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात ने जारी की सूचना

कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2025-26 के बीमित किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात ने सूचित किया है कि 30 सितंबर 2025 और 01 अक्टूबर 2025 को हुई अत्यधिक वर्षा और जलभराव के कारण अधिसूचित फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

त्वरित शिकायत अनिवार्य: जिन कृषक भाइयों ने अपनी अधिसूचित फसलों, जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर आदि का बीमा करवाया है, उन्हें हुई क्षति की शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज कराना अनिवार्य है।

ऐसे करें शिकायत: किसान भाई तुरंत बीमा कंपनी एचडीएफसी ई-आर्गो के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर अपनी फसल के नुकसान की शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत दर्ज होने पर ही बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन समय पर किया जा सकेगा और किसानों को मुआवजा दिलाया जा सकेगा। यह सूचना उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात द्वारा जारी की गई है।

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