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दो किशोरों की हत्या में बहनोई को किया गया दोष सिद्ध,हुआ आजीवन कारावास 

सजेती थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरीमहतैन में हुए इस दोहरे हत्याकांड को लेकर विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) रवि यादव ने मृतक सगे भाइयों के बहनोई को दोष सिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹50000 का आर्थिक दंड भी घोषित किया। 

Story Highlights
  • मृतक सगे भाई थे,50 हजार अर्थदण्ड भी, अभियुक्त घटना के दिन से ही था जेल में
सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। सजेती थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरीमहतैन में हुए इस दोहरे हत्याकांड को लेकर विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) रवि यादव ने मृतक सगे भाइयों के बहनोई को दोष सिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹50000 का आर्थिक दंड भी घोषित किया। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि अभियुक्त के पक्ष में एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं उपलब्ध हो सका जिससे वह दोषमुक्त होता। उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहला देने वाले इस घटनाक्रम के संबंध में मुकदमे की वादिनी शिवकली व पति रमेश ने बताया कि उसने अपनी बेटी रचना की शादी ग्राम अयाना जनपद औरैया निवासी मनोज शर्मा पुत्र भूरे शर्मा के साथ की थी। कुछ दिन तो स्थिति सामान्य नहीं किंतु दामाद का असली चेहरा सामने आ गया और वह शराब का लती होने के कारण बेटी को भी प्रताड़ित करने लगा जिससे वह मेरे साथ मायके में रहने लगी।

इस बीच 22/23 नवंबर 2017 की रात वह बरीमहतैन आया और रात में सबके साथ सोया और रात 2 बजे घर से चुपचाप निकल गया उसी समय अनहोनी की आशंका को लेकर वादिनी शिवकली बगल में सोए अपने बच्चों सुमित 15 वर्ष एवं अतुल 10 वर्ष को देखने के लिए कमरे में गई जहां वह खून से लथपथ पड़े हुए थे और वह हंसिया भी पड़ा था जिससे उन दोनों की गर्दन रेती गई थी। घटना की रिपोर्ट सजेती थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने मनोज को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि उक्त दर्दनाक हत्याकांड को लेकर मनोज शर्मा बीते लगभग 5 वर्षों में न कोई साक्ष्य जुटा पाया जो उसे दोषमुक्त साबित करते और नहीं जमानत हो पाई।बताया जाता है कि विद्वान न्यायाधीश ने इन्हीं बिंदुओं के आधार पर उसे दोषी करार दिया और आजीवन कारावास तथा ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई।थाना पुलिस ने मनोज शर्मा को सजा सुनाए जाने के बाद पुन: जेल भेज दिया।

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