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दीपावली से पहले कानपुर देहात में धारा-163 लागू: 17 दिसंबर तक बिना इजाजत रैली, जुलूस और ड्रोन उड़ाने पर रोक, रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बंद

त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर एडीएम प्रशासन अंकित शुक्ला ने जारी किया कड़ा फरमान, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी सीधी जेल

कानपुर देहात। आगामी प्रमुख त्योहारों और जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी व शैक्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर कानून-व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। kanpur dehat section 163 imposed के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अंकित शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS) की धारा-163 लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह सख्त निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर आगामी 17 दिसंबर 2026 तक पूरे जनपद की सीमा में लागू रहेगी।

त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था पर फोकस

प्रशासनिक आदेश के अनुसार नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरुनानक जयंती जैसे बड़े पर्वों और इस दौरान प्रस्तावित विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रहेगी। जनपद सीमा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्यों, भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पर किसी धर्म, संप्रदाय, महापुरुष अथवा देवी-देवताओं के प्रति अमर्यादित व आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर साइबर सेल की 24 घंटे निगरानी रहेगी।

बिना अनुमति सभा, जुलूस, पुतला दहन और ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध

जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार की सभा, धरना-प्रदर्शन, रैली या शोभायात्रा निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित रूट और समय सीमा का अक्षरशः पालन करना होगा। बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के ड्रोन कैमरे का संचालन वर्जित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्र, तेजाब, विस्फोटक या धारदार हथियार लेकर चलने अथवा उनका शक्ति प्रदर्शन करने पर पूर्ण रोक रहेगी। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत, नया मार्ग तय करने या पुतला दहन पर रोक लगाई गई है।

रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक, गाड़ियों की छत पर बैठे तो कार्रवाई

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर या डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अश्लील व भड़काऊ गीतों के प्रसारण पर सख्त रोक रहेगी। यातायात नियमों को लेकर भी प्रशासन सख्त है—वाहनों की छतों पर यात्रा करने, दोपहिया वाहनों पर स्टंट या तीन सवारी बैठाने तथा हुड़दंग करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीधे वाहन सीज किए जाएंगे।

परीक्षा केंद्रों पर गैजेट्स बैन, उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा

परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। आतिशबाजी विक्रेताओं को भी बिना अनुमति भंडारण, परिवहन या निर्धारित स्थानों से इतर बिक्री न करने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा-223 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 के तहत सख्त मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। kanpur dehat section 163 imposed के तहत प्रशासन ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।


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