महिला विरुद्ध अपराध पर कड़ा प्रहार: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
10,000 रुपये का अर्थदंड, न देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद।

कानपुर देहात के थाना सिकन्दरा क्षेत्र में 12 साल पहले हुई शर्मनाक घटना में आज माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के आरोपी रामशंकर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
2014 की घटना में मिला न्याय
मामला 6 अक्टूबर 2014 का है, जब ग्राम पिण्डार्थू निवासी रामशंकर ने एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर गाली-गलौज की थी। थाना सिकन्दरा पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद 2015 में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन और पुलिस की पैरवी रंग लाई
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस की निरंतर मॉनिटरिंग की गई। थाना सिकन्दरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों के आधार पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ने अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायालय ने रामशंकर को 10 वर्ष की जेल और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।



