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‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रु0- 15000/- को बढ़ाकर रु0- 25000/-निर्धारित की गई

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रु0- 15000/- को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 से रु0- 25000/-निर्धारित किया गया है.

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रु0- 15000/- को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 से रु0- 25000/-निर्धारित किया गया है, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः-

श्रेणी का विवरण     पूर्व में देय धनराशि   वित्तीय वर्ष 2024-25 से देय बढ़ी धनराशि

1     – जन्म के समय     रु0 2000/-   रु0 5000/-

2     – एक वर्ष के समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर       रु0 1000/-   रु0 2000/-

3 –   कक्षा-1 में प्रवेश पर   रु0 2000/-   रु0 3000/-

4     – कक्षा-6 में प्रवेश पर रु0 2000/-   रु0 3000/-

5     – कक्षा-9 में प्रवेश पर रु0 3000/-   रु0 5000/-

6     -10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर। रु0 5000/- रु0 7000/-

कुल   रु0 15000/-  रु0 25000/-

 ‘‘ ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित हैः-

लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) हो।, किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रुप में लड़की को भी अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप में गोद ली गयी संतानो को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।लाभार्थी को ‘‘कन्या सुमंगला योजना’’ के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से उसके बैंक खातें में सीधे हस्तांतरित की जायेगी। जनपद का कोई भी पात्र आवेदक योजना के वेबपोर्टल https://mksy.up.gov.in के नागरिक सेवा पोर्टल पर अथवा नजदीकी  आंगनबाड़ी केन्द्र/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कमरा न0-105 कलेक्ट्रेट परिसर कानपुर देहात के माध्यम से आवेदन करा सकता है।

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