सहकारी समिति का बकाया ऋण अदा न करने पर बकायेदार को भेजा गया जेल
लि० जैसारीकलां के रू० 187480.00 के आदतन बकायेदार अलखराम पुत्र सुनई निवासी ग्राम कमठा को समिति का बकाया ऋण अदा न करने के कारण गिरफ्तार कर तहसील के माध्यम जिला जेल भेजा गया।
उरई(जालौन)। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता सी० एल० प्रजापति एवं जालौन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि० उरई के सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी सगीरुद्दीन सिद्दकी द्वारा कृषको से निरन्तर की जा रही बकाया ऋण अदायगी की अपील एवं कठोर वसूली अभियान संचालित किये जाने के उपरान्त भी क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० जैसारीकलां के रू० 187480.00 के आदतन बकायेदार अलखराम पुत्र सुनई निवासी ग्राम कमठा को समिति का बकाया ऋण अदा न करने के कारण गिरफ्तार कर तहसील के माध्यम जिला जेल भेजा गया। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं जालौन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 उरई के सचिव ध् मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय नेतृत्व में इसी प्रकार कठोर वसूली अभियान संचालित किया जाता रहेगा इसलिये सभी बकायेदार कृषक भाईयों से अपील है कि अराजक तत्वों द्वारा फैलाये जा रहे किसी भी भ्रम में ना रहे तथा अपना-अपना बकाया ऋण तत्काल अदा कर कठोर कार्यवाही से बचे तथा 3.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर नियमानुसार ऋण प्राप्त कर ब्याज अनुदान तथा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना का लाभ लें।