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अंत:जनपदीय ट्रांसफर और समायोजन का नया टाइम टेबल जारी

प्राइमरी स्कूलों के अंत: जनपदीय तबादलों/समायोजन का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी इस टाइम टेबल के अनुसार सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की लिस्ट 2 से 4 अगस्त तक अपलोड कर दी जाएगी। इस लिस्ट पर 3 से पांच अगस्त तक आपत्तियां मांगी जाएंगी।

कानपुर देहात। प्राइमरी स्कूलों के अंत: जनपदीय तबादलों/समायोजन का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी इस टाइम टेबल के अनुसार सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की लिस्ट 2 से 4 अगस्त तक अपलोड कर दी जाएगी। इस लिस्ट पर 3 से पांच अगस्त तक आपत्तियां मांगी जाएंगी।

उसके बाद 7 अगस्त तक सरप्लस वाले स्कूलों के शिक्षकों से जरूरत वाले स्कूलों के 25 विकल्प मांगे जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों के अंत: जनपदीय स्थानांतरण /समायोजन के क्रम में प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच तक) के शिक्षकों तथा दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन होगा।

शासन के उपसचिव सोमनाथ ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को एक अगस्त को मार्गदर्शन भेजा है। आरटीई के अनुसार आवश्यकता से अधिक चिन्हित कुल अध्यापकों की संख्या में पांच अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय को प्रदर्शित किया जाएगा।

सर्वप्रथम शून्य शिक्षक (जहां शिक्षामित्र भी कार्यरत नहीं हैं) वाले विद्यालय में दो अध्यापकों को पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद शिक्षामित्र वाले विद्यालय में एक शिक्षक तथा आवश्यकतानुसार दो, तीन शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में एक-एक शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा।

ऐसे शिक्षक जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं उन्होंने स्वेच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प दिया है तो सबसे पहले दिव्यांग महिला को विद्यालय आवंटन विकल्प में रिक्ति होने पर वरिष्ठता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका और अंत में पुरुष शिक्षक के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही वरिष्ठताक्रम में की जाएगी।

ऐसे शिक्षक-शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं जिन्होंने स्वेच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प नहीं दिया है का समायोजन जिला स्तर पर काउंसिलिंग के जरिए विकल्प प्राप्त करते हुए की जाएगी। दो या दो से अधिक दिव्यांग महिला होने की दशा में वरिष्ठ दिव्यांग महिला शिक्षक को वरीयता प्रदान की जाएगी।

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