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मध्यस्थता अभियान 3.0 से सुलझ रहे पारिवारिक विवाद: चांदनी और शाहरुख का हुआ आपसी समझौता, राजी-खुशी गए घर

कानपुर देहात में 30 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान, जनपद न्यायाधीश व सचिव ने की मध्यस्थता केंद्र का लाभ उठाने की अपील

कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में पारिवारिक व आपसी विवादों के त्वरित समाधान हेतु विशेष पहल जारी है। kanpur dehat dlsa madhyasthata abhiyan 3.0 के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में वर्षों पुराने विवादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के जरिए कराया जा रहा है। इसी क्रम में वैवाहिक विवाद के एक मामले में पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर उन्हें राजी-खुशी एक साथ घर भेजा गया।

चांदनी बनाम शाहरुख मामले में सुलझा विवाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र में चांदनी बनाम शाहरुख का विवाद विचाराधीन था। 12 अक्टूबर 2026 को सचिव नूपुर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में मध्यस्थ प्रकाश कुमार मिश्रा ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर वार्ता कराई। मध्यस्थता की सरल व व्यावहारिक प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्षों के गिले-शिकवे दूर कराए गए। समझाइश के बाद दोनों पक्ष बिना किसी कटुता के साथ रहने को राजी हो गए और आपसी सहमति से सुलहनामा निष्पादित कर खुशी-खुशी अपने घर रवाना हुए।

30 दिसंबर तक संचालित होगा विशेष अभियान

जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविंद्र सिंह के कुशल निर्देशन में मध्यस्थता अभियान 3.0 आगामी 30 दिसंबर 2026 तक संचालित रहेगा। यह अभियान 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ किया गया था। जनपद न्यायाधीश रविंद्र सिंह और सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मध्यस्थता योग्य वादों के निस्तारण के लिए आगे आएं। मध्यस्थता प्रक्रिया से न केवल न्यायालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिलती है, बल्कि समय और धन की बचत के साथ-साथ रिश्तों में मधुरता भी बनी रहती है।

मध्यस्थता केंद्र से सीधे संपर्क कर सकते हैं वादकारी

प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि कोई भी वादकारी अपने सिविल, वैवाहिक अथवा शमनीय आपराधिक विवादों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात अथवा न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में सीधे संपर्क कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। kanpur dehat dlsa madhyasthata abhiyan के जरिए अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।


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