लखनऊउत्तरप्रदेश

जानिए- यूपी पंचायत चुनाव में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार?

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद के लिए उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है.

इसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार रुपए खर्च कर सकता है. ग्राम प्रधान और बीडीसी 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं. जबकि जिला पंचायत सदस्य एक लाख रुपये अपने चुनाव में खर्च कर सकता है. वहीं, ब्लाक प्रमुख दो लाख रुपये खर्च कर सकता है. जबकि, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है.यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

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