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लखनऊ । एक अप्रैल से लागू हो रही कबाड़ नीति में 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचने पर करीब 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिलेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग ने इस्पात मंत्रालय के मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया है।
इसमें वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% ही भुगतान होगा। केंद्र सरकार के बाद उप्र में भी लागू हो रही इस नीति में राज्य सरकार के 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा। सरकार ने दो लक्ष्य तय किए हैं। पहले लक्ष्य में, इस अवधि के सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना है। इसमें सरकारी विभागों, स्थानीय निकाय उपक्रमों के वाहन आएंगे। दूसरे लक्ष्य में, निजी वाहन होंगे, जिनके लिए स्वैच्छिक नीति तय की गई है। यानी वह यदि चाहें तो इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू हो गया है। सभी के निजी संचालक हैं।
ऐसे निकाला हिसाब : इस्पात S मंत्रालय का मानक है कि पिछले तीन माह के कबाड़ रेट के औसत से खरीद तय की जाए। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक, अभी यह औसत 40-45 रुपये प्रति किलो आ रहा है। इस पूरे रेट पर तो खरीद हो नहीं सकती, क्योंकि कबाड़ सेंटर को भी अपना सारा खर्च निकालना है। ऐसे में इसके आधे यानी करीब 22 रुपये प्रति किलो पर कबाड़ की खरीद होगी।
SABSE PAHLE
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