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इस तारीख से इस तारीख तक बन्द रहेंगी शराब की दुकानें

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत चतुर्थ चरण दिनांक 13.05.2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर, कानपुर देहात, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र- इटावा व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज में मतदान होगा।

कानपुर देहात। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत चतुर्थ चरण दिनांक 13.05.2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर, कानपुर देहात, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र- इटावा व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज में मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी  आलोक सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुर देहात, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (एक) में यथाउपबन्धित प्राविधान के अनुसार लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति पूर्ण मतदान कराये जाने के उपद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर, सिकन्दरा व रसूलाबाद निर्वाचन क्षेत्र एवं उस सीमा से 08 किमी की परिधि में स्थित देशी शराब / विदेशी मदिरा/बीयर / मॉडलशॉप व भांग की फुटकर विकी की दुकानों एवं थोक अनुज्ञापन को दिनांक 11.05.2024 के सायं 06:00 बजे से दिनांक 13.05.2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रखे जाने एवं शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

 

 

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