बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा अभियान चलाकर 02 बालश्रमिकों को कराया मुक्त
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार एवं सहायक श्रमायुक्त कानपुर देहात के मार्गदर्शन में दिनांक-01.06.2024 से 30.06.2024 तक बालश्रम के विरूद्ध प्रदेश में कार्यवाही माह आयोजित किये जाने विषयक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं श्रम आयुक्त कानपुर के आदेश के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा अभियान चलाकर 02 बालश्रमिकों को मुक्त कराया गया
कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशानुसार एवं सहायक श्रमायुक्त कानपुर देहात के मार्गदर्शन में दिनांक-01.06.2024 से 30.06.2024 तक बालश्रम के विरूद्ध प्रदेश में कार्यवाही माह आयोजित किये जाने विषयक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं श्रम आयुक्त कानपुर के आदेश के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा अभियान चलाकर 02 बालश्रमिकों को मुक्त कराया गया जिनके नाम व पता निम्नवत है 1. अर्जुन पुत्र प्रदीप उम्र 12 वर्ष निवासी रनियां बाजार कानपुर देहात। 2. शरद शर्मा पुत्र कपिल शर्मा उम्र 13 वर्ष निवासी रनियां मन्दिर के पास रनियां कानपुर देहात एवं उपरोक्त बालश्रमिकों की टीम के गठित सदस्य 1. अभिनव पाण्डेय श्रम प्रवर्तन अधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात। 2. अरविन्द कुमार सोनकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी पुखारायां, प्रभारी AHTU तथा प्रोवेशन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त बालश्रमिकों का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आयु परीक्षण कराया गया। आयु परीक्षण के उपरान्त बालश्रमिकों को सी०डब्लू० सी० के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त के कम में सेवायोजक 1. कमलेश सैनी मेसर्स सैनी बेकरी रनियां बाजार रोड रनियां कानपुर देहात। 2. सजल ट्रेडर्स रनियां कानपुर देहात के विरूद्ध बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी।