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कानपुर: सर्किल दर सूची में आंशिक संशोधन, कल से प्रभावी-पढ़े रिपोर्ट

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने इसकी पुष्टि की है।

कानपुर नगर: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने अवगत कराया कि उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा संशोधित वर्ष 2013 एवं 2015) के नियम-4 के उप-नियम (1) तथा नियम-3 के उप-नियम (3) में विहित प्रावधानों के अनुपालन में, जनपद के कलेक्टर द्वारा कृषि/अकृषि भूमि, गैर-वाणिज्यिक भवन तथा एकल एवं एकल से भिन्न दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठानों की भूमि एवं निर्माण की प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ग मीटर सर्किल दरों को दिनांक 06 सितम्बर, 2025 से पुनरीक्षित कर प्रभावी किया गया है।

उक्त के क्रम में, अधिवक्तागण के संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के आधार पर, उपर्युक्त नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप सर्किल दर सूची (प्रभावी दिनांक 06 सितम्बर, 2025) में आंशिक संशोधन किया गया है, जो दिनांक 23 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

साथ ही, आंशिक रूप से संशोधित सर्किल दर सूची (प्रभावी दिनांक 23 जनवरी, 2026) को जनपद की एन०आई०सी० की आधिकारिक वेबसाइट पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।

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aman yatra
Author: aman yatra

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