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कानपुर देहात: हार्वेस्टर में तोड़फोड़ और रंगदारी वसूलने वाले दो बदमाशों को 7-7 साल की कैद

कोर्ट ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हार्वेस्टर में तोड़फोड़ करने और छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

घटना 17 अप्रैल 2020 की है, जब रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकरौरा निवासी सचिन सागर पुत्र सुरेश सागर और मोनू सागर पुत्र रमेश ने पीड़ित के हार्वेस्टर में तोड़फोड़ की थी और उनसे रुपये छीन लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर भोगनीपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 23 मई 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और भोगनीपुर पुलिस की मजबूत पैरवी के आधार पर एडीजे-03 कोर्ट कानपुर देहात ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने सचिन सागर और मोनू सागर को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को 06-06 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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