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कानपुर देहात: शिवली में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 1.28 लाख का जुर्माना

लिस ने मामले की गहराई से जांच कर 20 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

कानपुर देहात। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शिवली थाना पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2016 के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 21 मई 2016 का है, जब शिवली कस्बा के जवाहर नगर निवासी रोहित वर्मा पुत्र हरिओम वर्मा के खिलाफ नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर 20 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

सख्त पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-15/पॉक्सो एक्ट कोर्ट कानपुर देहात ने आरोपी रोहित वर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1,28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 04 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


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