दीपावली पर आतिशबाजी दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी: ‘ऑपरेशन सेफ लाइट’ के तहत प्रशासन ने परखे सुरक्षा मानक, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
कानपुर देहात में एसडीएम, सीओ और अग्निशमन अधिकारियों ने किया निरीक्षण, 50 मीटर दूरी और अग्निरोधी शेड के साथ तय हुए कड़े नियम
कानपुर देहात। आगामी दीपावली पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और दुर्घटनामुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला व पुलिस प्रशासन ने कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। kanpur dehat operation safe light के अंतर्गत गुरुवार 05 नवंबर 2026 को जनपद कानपुर देहात पुलिस एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आतिशबाजी की अस्थायी व स्थायी दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा और जनसुरक्षा के कड़े मानकों की पड़ताल करते हुए पटाखा विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अभियान में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी (एसडीएम), अग्निशमन अधिकारी एवं समस्त क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने संयुक्त रूप से मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी दुकानें
अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पटाखों की अस्थायी दुकानें केवल जिला प्रशासन द्वारा तय व आवंटित स्थलों पर ही स्थापित की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान, संकरी गलियों या रिहायशी इलाकों में दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों का निर्माण टीन और लोहे जैसी अग्निरोधी सामग्री से ही किया जाएगा। दुकानों में बांस, बल्ली, कपड़ा, टेंट, प्लास्टिक और थर्माकोल जैसी ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही दुकानें हाईटेंशन या सामान्य विद्युत लाइन के नीचे स्थापित नहीं की जाएंगी।
दुकानों के बीच 3 मीटर और आमने-सामने 50 मीटर की दूरी अनिवार्य
प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा मानकों के अनुसार दुकानों के आमने-सामने न्यूनतम 50 मीटर तथा एक-दूसरे के मध्य कम से कम 03 मीटर की सुरक्षित दूरी रखनी होगी। एक कतार में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकेंगी। आतिशबाजी बिक्री स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पटाखा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के भीतर बिजली की खुली वायरिंग या सामान्य बल्ब वर्जित रहेंगे, प्रकाश की व्यवस्था केवल फ्लेमप्रूफ लैंप से ही की जाएगी। दुकानों के सामने और आसपास वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण रोक रहेगी, ताकि आपातकाल के लिए निकास मार्ग खुला रहे।
अग्निशमन संसाधन रखना अनिवार्य, नाबालिगों के संचालन पर रोक
प्रत्येक दुकान संचालक को 9 किलोग्राम क्षमता के 02 एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, 200 लीटर पानी से भरे 02 ड्रम, 04 फायर बकेट, 04 सैंड बकेट स्टैंड सहित और 10 घनफुट बालू की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। हर दुकान पर धूम्रपान निषेध का चेतावनी बोर्ड लगाना होगा, जिस पर फायर स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर अंकित रहेंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों द्वारा दुकान संचालन और नशे की हालत में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही 145 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। kanpur dehat operation safe light के तहत प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की है।



