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उर्वरक प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम द्वारा कुल 28 छापे डालकर 14 उर्वरक नमूने एवं 05 को कारण बताओ नोटिस जारी किया

जनपद के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम द्वारा कुल 28 छापे डालकर 14 उर्वरक नमूने एवं 05 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मालूम हो कि अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में चार संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर अचैक छापे डाले गये।

अमन यात्रा, कानपुर देहात।  जनपद के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम द्वारा कुल 28 छापे डालकर 14 उर्वरक नमूने एवं 05 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मालूम हो कि अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में चार संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर अचैक छापे डाले गये। जनपद में कुल 28 बीज प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 14 नमूने ग्रहित किये गये 05 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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जिला कृषि अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कानपुर देहात के द्वारा तहसील डेरापुर/ सिकन्दरा में छापे की कार्यवाही की गयी। जिसमें 15 उर्वरक प्रतिष्ठानों से कुल 6 नमूने ग्रहित किये गये। सौरभ द्विवेदी खाद भण्डार कंहिजरी के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने तथा श्री बालाजी न्यू ट्रेडर्स कंहिजरी का अभिलेख अद्यतन न होने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात के द्वारा तहसील मैथा में 05 उर्वरक प्रतिष्ठानों में छापा डालकर 03 नमूने ग्रहीत किए गये एवम उर्वरक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस दिया गया। वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप-ए एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात के द्वारा तहसील भोगनीपुर/सिकन्दरा में 08 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छाापे डालकर 05 नमूने ग्रहीत किए गये एवम 02उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

समस्त निजी एवं सहकारिता के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर जोत-बही के आधार पर एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा ही की जाये। साथ ही स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर एवं स्टाक रेट बोर्ड आदि अभिलेखों को अद्यतन रखा जाये। यदि उर्वरक विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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Author: AMAN YATRA

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