जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सांसद संजय सिंह पर ठोंका 21 लाख क्षतिपूर्ति का दावा, कोर्ट ने जारी किया समन
राजधानी की एक अदालत ने मानहानि के दीवानी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने का आदेश दिया है। प्रभारी सिविल जज संध्या भारती ने उनसे इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब तलब किया है।

लखनऊ, अमन यात्रा । राजधानी की एक अदालत ने मानहानि के दीवानी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने का आदेश दिया है। प्रभारी सिविल जज संध्या भारती ने उनसे इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब तलब किया है। साथ ही वाद बिंदु बनाने के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की है। उन्होंने यह आदेश उप्र. सरकार के जल शक्तिमंत्री डा. महेंद्र कुमार सिंह के वाद पर दिया है। वाद में संजय सिंह से मानहानि के एवज में बतौर क्षतिपूर्ति 21 लाख रुपये दिलाने की मांग की गई है। साथ ही उनकी कंपनी के खिलाफ जारी किए गए कथित अपमानजनक व झूठे आरोप वाले वीडियो को इंटरनेट मीडिया से हटाने का आदेश भी संजय सिंह को देने की मांग की गई है।
मंत्री ने अपने मानहानि के इस दीवानी वाद में कहा है कि प्रतिवादी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राजनीतिक लाभ व ओछे प्रचार के लिए उन पर झूठे, मनगढंत व अपमानजनक आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है व करोड़ों की सप्लाई का ठेका ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है। वादपत्र में संजय सिंह द्वारा लगाए गए तमाम कथित आरोपों का भी जिक्र किया गया है।
वाद पत्र में कहा गया है कि संजय सिंह आदतन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों व समाज के सम्मानजनक लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। उनके खिलाफ देशभर में मानहानि के मुकदमे भी चल रहे हैं। उन्होंने वादी के लिए भी असंसदीय व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। 11 अगस्त, 2021 को इस संदर्भ में संजय सिंह को एक नोटिस भी भेजी गई थी।
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