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आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही 

शिक्षा विभाग में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में किए गए दाखिलों का रिकॉर्ड मांगा है, ताकि डाटा का मिलान सही से हो सके। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय के पास आरटीई के दाखिलों का जो डाटा भेजा गया था वह मिसमैच हो रहा है। किसी स्कूल में संख्या कम तो किसी में ज्यादा दाखिले शो हो रहे हैं।

Story Highlights
  • अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का शैक्षिक सत्र 2013-2014 से 2020-21 तक का मांगा गया विवरण
कानपुर देहात,अमन यात्रा  : शिक्षा विभाग में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में किए गए दाखिलों का रिकॉर्ड मांगा है, ताकि डाटा का मिलान सही से हो सके। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय के पास आरटीई के दाखिलों का जो डाटा भेजा गया था वह मिसमैच हो रहा है। किसी स्कूल में संख्या कम तो किसी में ज्यादा दाखिले शो हो रहे हैं।
अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने शिक्षा विभाग को दोबारा से क्रॉस चेक कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। निजी स्कूलों ने बच्चों का आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला किया है या नहीं इसकी भी तहकीकात करनी है। इस बारे में सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है।
निजी स्कूलों द्वारा निदेशालय को भेजी गई दाखिले की रिपॉर्ट का सही मिलान होने के बाद ही सरकार की ओर से फीस का भुगतान किया जाएगा, इसके अलावा जिन स्कूलों ने बच्चों के प्रवेश में अनियमितता बरती है उन पर कार्यवाही की जाएगी। इस कारण निदेशालय ने शिक्षा विभाग से आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की दोबारा से रिपोर्ट मांगी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से शैक्षिक सत्र 2013-14 से लेकर शैक्षिक सत्र 2020-21 तक के अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश की सूचना मांगी गई है इतना ही नहीं विभाग द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत अध्ययनरत समस्त बच्चों की चाइल्ड ट्रेकिंग भी करवाई जाएगी। यह सूचना 15 सितंबर तक भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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