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प्रखर फूड प्रोडक्ट और आइसक्रीम के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, मामला दर्ज  

घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परास गांव निवासी एक व्यक्ति ने रविवार को पुखरायां कस्बा निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी करने संबंधी रिपोर्ट भोगनीपुर कोतवाली में दर्ज कराई है।

Story Highlights
  • कोतवाल प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

पुखरायां / कानपुर। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परास गांव निवासी एक व्यक्ति ने रविवार को पुखरायां कस्बा निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी करने संबंधी रिपोर्ट भोगनीपुर कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के परास निवासी विकास त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय अविनाश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को भोगनीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वह ग्राम परास थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर का निवासी है और उसका दूध डेयरी व मिल्क पाउडर कनक ट्रेडर्स के नाम से फर्म है जिसके कारण उसका अक्सर पुखरायां आना-जाना रहता है। करीब 10 वर्षों से पुखरायां में निवास कर रहा है और यहां पर उसने अपना मकान भी बना लिया है।

उसने आशुतोष सचान निवास विवेकानंद रोड पुखरायां को 19,41,000 रुपया जरिए बैंक ट्रांसफर दिया था और यह तय हुआ था कि उक्त धनराशि के अलावा वह अपनी स्वयं की धनराशि लगाएगा और प्रखर फूड प्रोडक्ट और आइसक्रीम की स्थापना की जाएगी और उक्त फर्म की स्थापना हेतु सारा सामान क्रय कर लिया गया जिसके बिल वाउचर आशुतोष के हस्ताक्षर लिखित प्रार्थी के पास उपलब्ध है लेकिन आशुतोष की नियत में खराबी आ गई और उसने साझेदारी भी लिखा पत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और प्रार्थी द्वारा धनराशि वापस करने का वादा 1 वर्ष के अंदर करने को कहा लेकिन उक्त रकम वापस करने के वास्ते उसने प्रार्थी को चेक दी है प्रार्थी ने जब उक्त चेक भुगतान हेतु बैंक से संपर्क किया तो उसको ज्ञात हुआ कि जिस खाते की चेक दी गई है वह खाता बंद हो चुका है प्रार्थी को किसी प्रकार का भुगतान संभव नहीं हुआ तो प्रार्थी ने उक्त आशुतोष को फोन किया तो उसमें कहा कि हमको 25 जुलाई 2023 तक पैसा मु. 4,00,000 रुपए दे पाएंगे इस बात को लेकर उसके व  आशुतोष आक्रोश के बीच हुए संवाद की कल रिकर्डिंग उसके मोबाइल पर उपलब्ध है और रकम का संस्कृत लिमिटेड का जो उसके द्वारा लोन से रकम ली गई है तथा पत्नी के खाते से उसने भेजा लेकिन अब वह उक्त रकम देने से पूर्णता इनकार कर रहा है और कह रहा है कि कोर्ट के जरिए अपनी धनराशि प्राप्त कर लो यही बात आप तो उसके पिता ने भी दोहराई है इसलिए उक्तियों 420 व धोखेबाज व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करते हुए उक्त धोखेबाज व्यक्ति आशुतोष सचान से उसके द्वारा दी गई धनराशि मुबलिंग 19,41,000 रुपया उसको दिलवाया जाए। कोतवाल प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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