आधार कार्ड के बाद अब पूरे परिवार की बनेगी एक फैमिली आईडी
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
अमन यात्रा,लखनऊ / कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
शासन की ओर से एक परिवार एक पहचान योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार का एक फैमिली आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर शासन की ओर से जिले में तकनीकी सहयोग के लिए ई डिस्ट्रक्टि मैनेजर को नामित किया जायेगा। शासन की ओर से इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी।
फैमिली आईडी आवेदक खुद पोर्टल व जन सेवा केंद्रों के माध्यम से बना सकेंगे। फैमिली आईडी निर्मित करने हेतु आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भाँति होगी जिसके अन्तर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। फैमिली आईडी योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फैमिली आईडी पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनपद में तैनात ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।