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निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही शिक्षकों के अवकाश होंगे स्वीकृत

यूपी के बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षामित्रों की छुट्टी की प्रक्रिया सहज कर दी गई है। शिक्षकों का अवकाश अस्वीकृत करने पर अब मानव संपदा पोर्टल पर इसका कारण बताना होगा।

Story Highlights
  • नियम विरुद्ध आवेदन करने पर नहीं मिलेगा अवकाश 

राजेश कटियार , लखनऊ / कानपुर देहात। यूपी के बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षामित्रों की छुट्टी की प्रक्रिया सहज कर दी गई है। शिक्षकों का अवकाश अस्वीकृत करने पर अब मानव संपदा पोर्टल पर इसका कारण बताना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पोर्टल पर एक मेन्यू जोड़ा है जिसके माध्यम से अवकाश अस्वीकृत किए जाने का कारण स्पष्ट करना होगा। किसी भी अवकाश के आवेदन को लंबित रखने या अकारण नामंजूर करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की जबाबदेही होगी।

यदि अवकाश स्वीकृत करने में तय समयसीमा से ज्यादा एक दिन भी विलंब होता है तो यह माना जाएगा कि जिला व ब्लाक स्तर से शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है।प्रेरणा इंस्पेक्शन माड्यूल और मानव संपदा पोर्टल की लाइव रिपोर्ट को लिंक करके यह भी देखा जाएगा कि कौन-कौन से शिक्षक बिना अवकाश लिए अनधिकृत रूप से स्कूल में अनुपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

                                  –  : परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अवकाश दिनों की संख्या :-


चिकित्सीय अवकाश-

सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्ण औसत वेतन पर 1 वर्ष इसके अलावा 730 दिन का हॉफ सैलरी मेडिकल जो फुल पे मेडिकल समाप्त होने के पश्चात ही मिल सकता है।

बाल्यकाल देखभाल अवकाश-

सम्पूर्ण सेवाकाल में दो वर्ष जोकि पहले दो बच्चो पर ही मिलता है जिसमे कोई एक बच्चा 18 साल से कम हो।

गर्भपात अवकाश-

42 दिन कितनी भी बार जॉब में रहते हुए।

मातृत्व / प्रसूतिकालीन अवकाश-

प्रत्येक बच्चे पर 180 दिन दो जीवित बच्चों तक मिलती है। यदि कोई बच्चा असाध्य बीमारी या दिव्यांग है तो तीन बार कुल 540 दिन मिलती है।

उपार्जित अवकाश

प्रतिवर्ष 1 और अधिकतम 300 दिन उपार्जित अवकाश मिल सकती हैं।

आकस्मिक अवकाश-

अधिकतम 14 दिन प्रति वर्ष (1 जनवरी – 31 दिसंबर तक)

अवैतनिक अवकाश-

सम्पूर्ण सेवाकाल में 5 वर्ष (1825 दिन) का अवैतनिक अवकाश मिलता है।

शिक्षामित्र / अनुदेशक को 11 आकस्मिक अवकाश (16 जून से 31 मई) देय हैं। इनको मातृत्व / प्रसूतिकालीन अवकाश शिक्षकों की भांति देय हैं। बाकी कोई भी अवकाश शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को देय नहीं है अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए उन्हे एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव अप्लाई करनी होगी जिसमें उनका मानदेय कटेगा।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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