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पड़ोसी महिला की हत्या मामले में आरोपी को 10 साल की जेल

जिला न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

Story Highlights
  • कानपुर देहात में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के दोषी कल्लू उर्फ जितेंद्र को 10 साल की जेल और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
  • आरोपी ने अपनी पत्नी को पीटते हुए देखकर बचाने आई पड़ोसी महिला निर्मला को लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
  • घायल निर्मला की कुछ दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
  • बचाव पक्ष के गिरने से चोट आने के तर्क को अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया, जिसमें चोटें डंडे से मारने की पुष्टि हुई।

कानपुर देहात। पड़ोसी महिला हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी कल्लू उर्फ जितेंद्र को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला भोगनीपुर के रनिया गांव का है, जहां 28 अगस्त 2023 को रात 11 बजे कल्लू उर्फ जितेंद्र अपनी पत्नी सुमन को पीट रहा था। इस दौरान पड़ोसी अर्जुन कुशवाहा की पत्नी निर्मला उसे बचाने गई। इससे गुस्सा होकर कल्लू ने निर्मला को लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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निर्मला को पहले पुखरायां, फिर अकबरपुर और बाद में हैलेट अस्पताल रेफर किया गया, जहां 31 अगस्त 2023 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बचाव पक्ष के तर्क को किया खारिज

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि चोटें मारपीट से नहीं, बल्कि किसी पक्की जमीन पर गिरने से आई थीं। हालांकि, अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि चोटें डंडे से मारने पर ही संभव हैं, गिरने से नहीं। साथ ही, चश्मदीद गवाहों ने भी घटना की पुष्टि की।

न्यायाधीश रजत सिंहा ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए कल्लू उर्फ जितेंद्र को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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