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प्रान के बिना वेतन आहरण संभव नहीं : मुख्य कोषाधिकारी के. के. पाण्डेय
परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के दायरे में आना ही होगा। मुख्य कोषाधिकारी के.के. पांडेय ने मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए सख्ती शुरू कर दी है।
- प्रान आवंटन में खंड शिक्षा अधिकारी नहीं ले रहे रुचि
अमन यात्रा , कानपुर देहात : परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के दायरे में आना ही होगा। मुख्य कोषाधिकारी के.के. पांडेय ने मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने समस्त विभागों के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का आहरण बिना प्रान पंजीकरण के नहीं किया जाएगा। अत: सभी विभागों के वित्त एवं लेखाधिकारी नियमानुसार सभी का प्रान पंजीकरण कराएं अन्यथा किसी भी असुविधा के लिए आप स्वयं उत्तरदाई होंगे।
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) शिवा त्रिपाठी का कहना है कि एनपीएस से अच्छादित कार्मिकों के प्रान आवंटन एवं अंशदान कटौती हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में ही प्रान आवंटन से सम्बन्धित सूचना वित्त एवं लेखा कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु उक्त सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि दिसंबर माह के वेतन का कार्य दिनांक 26/12/2022 से प्रारंभ हो जाता है। एक बार पुनः वित्त एवं लेखा अधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकासखंड के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान नंबर की सूचना उपलब्ध कराएं अन्यथा की दशा में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।
निम्न बिंदुओं पर मांगी गई सूचना- क्रम.सं, विकासखण्ड का नाम, विद्यालय का नाम, ईएचआरएमएस कोड, शिक्षक का नाम, प्रान नम्बर, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्त तिथि, बेसिक वेतन आदि की सूचना देनी है।