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नियमानुसार की गई शिक्षकों के वेतन से इनकम टैक्स कटौती

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भुगतान करने से पूर्व देय अनुमानित वेतन पर निर्धारित दर से कर कटौती करके राजकोष मे जमा कराए।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भुगतान करने से पूर्व देय अनुमानित वेतन पर निर्धारित दर से कर कटौती करके राजकोष मे जमा कराए। इसी क्रम मे वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय मे आयकर आगणन तथा नियमानुसार कटौती का कार्य जोरों पर है।

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जनपद कानपुर देहात के समस्त विकासखंड में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के आयकर आगणन के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आयकर पत्रावलियां उपलब्ध कराई गई थी। उक्त पत्रावलियों का वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में सघन परीक्षणोपरांत 700 पत्रावलियाँ ऐसी पाई गई जिसमें शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों द्वारा या तो टैक्स छूट हेतु आवश्यक अभिलेख नहीं लगाए गए थे अथवा लगाए गए अभिलेख आयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार मान्य नहीं थे।

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इन 700 कार्मिकों के आयकर का आगणन करने के उपरांत बढ़ने वाले टैक्स की कटौती उनके वेतन से कर दी गई है। उक्त कटौती की सूची समस्त संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन कार्मिकों की आयकर देयता माह फरवरी के वेतन से अधिक है, ऐसे समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की अतिरिक्त देयता की सूची शीघ्र ही कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी जिसका भुगतान पटल सहायक कुलश्रेष्ठ सिंह यादव, प्रभारी आयकर से संपर्क कर चालान के माध्यम से जमा कराने के पश्चात इस कार्यालय को विलंबतम 10 मार्च तक अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त संबंधित उपरोक्त के संदर्भ मे स्वयं अवगत हैं कि किसी भी अधिक आयकर भुगतान को आयकर रिटर्न फाइल कर प्राप्त किया जा सकता है।

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Author: aman yatra


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