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ज्ञानवापी केस : 26 मई को अगली सुनवाई, कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश  ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी.

नयी दिल्ली, एजेंसी :  ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश  ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कr ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

बता दें कि, सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद सोमवार को पहली बार वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद रहे थे. 23 लोगों में 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट रूम में थे. इनमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक मौजूद थे. कोर्ट रूम के अंदर लोगों में लक्ष्मी, सीता साहू , मंजू व्यास, रेखा पाठक, मोहम्मद तौदीद, अभय यादव मुस्लिम पक्ष के वकील, मेराज फारूकी, मुमताज अहमद, हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन, रइस अहमद, हिन्दू पक्ष सुधीर त्रिपाठी, वरिष्ठ वकील मान बहादूर सिंह, विष्णु जैन, सुभाष चतुर्वेदी, सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय मौजूद रहे.

सोमवार को सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली थी. मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) आवेदन के बारे में भी सुना. कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा था कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी.

वहीं आज सुनवाई के दौरान कुल 32 लोग कोर्ट रूम में मौजूद रहे. आज जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी.

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