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इन शिक्षकों के वेतन में नहीं होगी बढ़ोतरी, वित्त एवं लेखाधिकारी ने जारी किया आदेश

दूसरे जिले से अपने गृह या पड़ोसी जिले में आए उन अध्यापकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पूर्व जनपद द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) में वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन अंकित है क्योंकि उनके वेतन में वेतन वृद्धि पहले से ही लगी हुई है।

अमन यात्रा, कानपुर देहात :  दूसरे जिले से अपने गृह या पड़ोसी जिले में आए उन अध्यापकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पूर्व जनपद द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) में वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन अंकित है क्योंकि उनके वेतन में वेतन वृद्धि पहले से ही लगी हुई है। स्पष्ट आदेश के बाद भी रसूलाबाद खंड शिक्षा अधिकारी ने गलत सूचना प्रेषित कर दी जिसके बाद लेखाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है।


पत्र में लिखा है कि पुनः जिला आवंटन के अन्तर्गत 68500 भर्ती द्वारा जनपद कानपुर देहात में 66 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी जिसके तहत 14 शिक्षकों ने विकासखण्ड रसूलाबाद में कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे समस्त शिक्षकों को वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कि संस्तुति उपरान्त उनके पूर्व के जनपद से उपलब्ध कराये गये अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार निर्गत किया गया था। विकासखण्ड रसूलाबाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी 14 शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने की संस्तुति आपके द्वारा की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में आपसे निम्न सूचनाएं चाही गयी है।


1. आपके द्वारा विकासखण्ड रसूलाबाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी 14 शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि की संस्तुति करने के पूर्व क्या उनके समस्त अभिलेखों की जांच कर ली गयी थी।


2. ऐसा संज्ञान में आया है की इन 14 शिक्षकों में से सुजीत कुमार संविलियन विद्यालय बिरहून, विकास वर्मा संविलियन विद्यालय सिमरामऊ, नीरज कुमार यादव संविलियन विद्यालय मनावा को वार्षिक वेतनवृद्धि इनके पूर्व के जनपद में प्रदान की जा चुकी है जिनका वर्तमान में वेतनमान 39900 चल रहा है जबकि इनके साथ कार्यभार ग्रहण करने वाले अन्य शिक्षकों का वेतनमान 38700 है फिर भी इन शिक्षकों को पुनः वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने की संस्तुति आपके द्वारा कर दी गई है। उक्त के क्रम में यदि किसी कार्मिक को एक वर्ष में दो वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने का शासनादेश आपके पास उपलब्ध है जिससे वित्त एवं लेखा कार्यालय अनावगत है तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएं व यह भी अवगत कराएं यदि उक्त कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान कर दी जाती तो होने वाली वित्तीय हानि के प्रति किसका उत्तरदायित्व होता। उक्त सुचनाओं से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो कार्य दिवसों में अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे पात्र शिक्षकों को नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि अविलंब प्रदान की जा सके।
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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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