राहत : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी राहत, 23 दिन बाद ड्रग्स केस में मिली जमानत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी गई है। एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह आर्यन की जमानत का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जिरह करते हुए कहा कि, आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। कई साल से वह इसका सेवन करते आ रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि, आर्यन ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे।
मुंबई,अमन यात्रा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी गई है। एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह आर्यन की जमानत का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जिरह करते हुए कहा कि, आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। कई साल से वह इसका सेवन करते आ रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि, आर्यन ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे। कॉन्शस पजेशन का तर्क देते हुए सिंह ने कहा कि, अगर एक व्यक्ति के पास नशीला पदार्थ है और दूसरे को उसके होने का पता है तो, पहला व्यक्ति भी सचेत रूप से ड्रग्स के कब्जे की धारा लगेगी और आर्यन खान के पास ड्रग्स का ‘कॉन्शस पजेशन’ था। लेकिन, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई की गई, जिसमें उन्हें बेल नहीं दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरु हो चुकी है। कल तीनों वकीलों ने अपनी दलीले दे दी थी। आज एनसीबी की तरह से जिरह होनी थी। लेकिन, इस पूरे केस में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल, एक एथिकल हैकर ने मुंबई पुलिसु को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी कि,उसे 5 लाख रुपये ऑफर दिया गया और कहा कि, पूजा ददलानी का मोबाइल हैक करना है। साथ ही उन्हें ‘आर्यन खान वॉट्सऐप चैट’ भी दिखाए गए थे।
सीबीआई करे जांच
आर्यन के केस की सुनवाई के बीच एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े की भी जांच शुरू हो गई है। उन पर भ्रष्टाचार के मामले के तहत जांच हो रही है। बुधवार को उनसे तकरीबन चार घंटे पूछताछ हुई। वानखेड़े इस बीच अपने निकाह और जाति संबंधि आरोपों से जूझ रहे हैं। इन हालातों में वानखेड़े ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके मामले की जांच सीबीआई करे। उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगर वानखेड़े की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें तीन दिन पहले इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
कोर्ट में अब तक क्या हुआ?
क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर अब तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलीले रख दी है। आज एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह जिरह करेंगे।
बता दें कि, एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया और हलफनामें में कहा कि, आर्यन का संबंध अंतराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के साथ है। इतना ही नहीं एनसीबी के अनुसार, अगर आर्यन रिहा हो जाते है तो, सबूतों और गवाहों का प्रभावित कर सकते है। उन्होंने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी पर भी आरोप लगाया कि, पूजा ने गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है।
आर्यन को 2 अक्टूबर के दिन मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में आर्यन के साथ-साथ अरबाज और मुनमुन को भी गिरफ्तार किया गया है। 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने आर्यन नहीं बल्कि अरबाज का केस लड़ा था। वहीं आर्यन का केस भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी लड़ रहे है। कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोहतगी ने आर्यन की तरफ से दलीलें दी थी।