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बिग ब्रेकिंग: फैमिली ट्री के आधार पर अब बिना फील्ड वेरिफिकेशन के तुरंत बनेंगे जाति प्रमाण पत्र

राजस्व परिषद का शासनादेश जारी, परिवार के पूर्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर सगे-संबंधियों को मिलेगा सीधा लाभ

राजेश कटियार,लखनऊ/कानपुर देहात। ​उत्तर प्रदेश में अब फैमिली ट्री (वंशवृक्ष) के आधार पर बिना किसी नई जांच या स्थानीय सत्यापन के तुरंत जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। विभिन्न समाचार पत्रों में आरक्षित वर्ग की विवाहित महिलाओं और आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं की खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। ​

राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यदि परिवार के किसी मूल सदस्य का जाति प्रमाण पत्र पहले से बना है और राज्य स्क्रूटनी कमेटी से सत्यापित है तो उसी के आधार पर अन्य सगे-संबंधियों को बिना किसी नई लेखपाल जांच के सीधे प्रमाण पत्र मिलेगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों पर लागू होगी।

इसके तहत पिता, पुत्र, पुत्री, ट्रांसजेंडर संतान, भाई, बहन, पोता और पोती जैसे रक्त-संबंधियों को तहसीलदार द्वारा तुरंत सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा बशर्ते पूर्व में जारी प्रमाण पत्र आधार या फैमिली आईडी से लिंक हो। इस पारदर्शी प्रक्रिया से छात्रों और युवाओं के समय व श्रम की बचत होगी और स्थानीय स्तर पर होने वाली टालमटोल व भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

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