कानपुर देहात: परिषदीय स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही
छात्र और शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए अब स्कूल अवधि के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया है।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने जनपद के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किया है। छात्र और शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए अब स्कूल अवधि के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया है।
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्कूल समय के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय के मुख्य द्वार या चहारदीवारी पर इस आदेश की सूचना पेंट करवाकर अनिवार्य रूप से लिखवाएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक और विधिक (कानूनी) कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होगी।
बीएसए आशीष कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा इस नियम के अनुपालन में शिथिलता बरती गई तो संबंधित प्रधानाध्यापक या जिम्मेदार अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसकी प्रतियां शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं।



