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कानपुर देहात: सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियों पर आज से 24 अगस्त तक होगी ऑनलाइन सुनवाई, 25 तक निस्तारण का लक्ष्य

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद की नई व्यवस्था, 25 अगस्त तक सभी आपत्तियों के निस्तारण का कड़ा निर्देश

राजेश कटियार, प्रयागराज/कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस घोषित किए गए शिक्षक-शिक्षिकाओं की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च न्यायालय के 20 जुलाई के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने पारदर्शी सुनवाई और त्वरित निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ​शासन के निर्देशानुसार सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियों पर 20 से 24 अगस्त के मध्य गूगल मीट (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी।

​जिन शिक्षकों ने अपने प्रत्यावेदन में व्यक्तिगत या वर्चुअल सुनवाई का अनुरोध किया है वे निर्धारित तिथि और समय पर गूगल मीट के जरिए अपना पक्ष रखेंगे। ​संबंधित शिक्षकों को अपने जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) निर्धारित लिंक से जुड़ना सुनिश्चित करेंगे। ​जिन्होंने सुनवाई का विकल्प नहीं चुना है उनकी आपत्तियों का निस्तारण परिषद द्वारा गठित समिति नियमानुसार प्रारूप में करेगी।

​सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी आपत्तियों का हर हाल में 25 अगस्त तक निस्तारण कर दिया जाए। ​कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। जिले के जिन सरप्लस शिक्षकों ने सुनवाई का विकल्प चुना है उन्हें निर्धारित समय पर बीएसए कार्यालय में उपस्थित कराकर ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से 25 अगस्त तक पूरा करने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 


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