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कानपुर देहात: शिक्षकों से अभद्रता और अनाधिकृत वीडियो बनाने पर बीएनएस के तहत दर्ज होगी एफआईआर, विभाग का सख्त रुख

सोशल मीडिया पर शिक्षकों की छवि खराब करने या झूठे वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ बीएनएस धारा 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में अनधिकृत हस्तक्षेप, शिक्षकों के साथ अभद्रता और अनाधिकृत वीडियो बनाने वालों पर अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आए दिन स्वघोषित पत्रकारों या अराजक तत्वों द्वारा घुसकर माहौल खराब करने की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

नए प्रावधानों के तहत विद्यालय के पठन-पाठन में बाधा डालने पर बीएनएस धारा 221 और बिना अनुमति डराने या अपमानित करने की नीयत से प्रवेश करने पर बीएनएस धारा 329 के तहत आपराधिक अतिचार का मामला दर्ज होगा। ड्यूटी पर तैनात शिक्षक या कर्मचारी को धमकाने पर बीएनएस धारा 351, जानबूझकर शांति भंग करने पर बीएनएस धारा 352 और शिक्षकों पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर गंभीर बीएनएस धारा 132 लागू होगी।

इसके अलावा सोशल मीडिया पर शिक्षकों की छवि खराब करने या झूठे वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ बीएनएस धारा 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केवल अधिकृत अधिकारी ही निरीक्षण के लिए पात्र हैं और किसी भी प्रकार की अराजकता पर तुरंत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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