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मिशन शक्ति विशेष अभियान के पांचवे चरण के तहत ’’जागरूकता चौपाल ’’का आयोजन

बैनरामऊ प्राथमिक विद्यालय में हुआ आयोजन; घरेलू हिंसा कानून और हेल्पलाइन नंबरों की दी गई विस्तृत जानकारी।

Story Highlights
  • मिशन शक्ति विशेष अभियान के पाँचवें चरण के तहत प्राथमिक विद्यालय बैनरामऊ में 'जागरूकता चौपाल' का आयोजन किया गया।
  • जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या निषेध पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।
  • बताया गया कि दहेज लेने-देने पर 5 वर्ष की कैद और ₹15000 जुर्माने का प्रावधान है (दहेज निषेध अधिनियम 1961)।
  • महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित कन्या सुमंगला योजना, मातृत्व वंदना योजना समेत सभी हेल्पलाइन नंबरों (181, 1090, 1098) की जानकारी दी गई।
  • चौपाल में महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।

कानपुर देहात: जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदया के मार्गदर्शन व जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया के नेतृत्व में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति 5.0 की कार्ययोजना के अनुसार 17.10.2025 से 03.11.2025 तक जागरूकता चौपाल कार्यक्रम के आयोजन तहत आज प्राथमिक विद्यालय बैनरामऊ में ’’जागरूकता चौपाल ’’ का आयोजन किया गया कार्यक्रम हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा ग्राम पंचायत के महिला/पुरूषों को दहेज प्रथा/घरेलू हिंसा/ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन, कन्या भ्रूण हत्या निषेध के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेनदेन या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। दहेज एक सामाजिक समस्या है, जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है, जब हम संकल्प पूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं।

दहेज लेना एवं देना अपराध की श्रेणी में है। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रृण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। इसके तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है और घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से बताया एवं लिंग भेदभाव व उनके शिक्षा हेतु जागरूक किया गया, गुड टच, बैड टच संबंधित जानकारी दी गयी, बालिकाओं व महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं से सम्बन्धित पंपलेट वितरित किये गये साथ ही कार्यक्रम में मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, जननी सुरक्षा योजना आदि के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी टोल फ्री नंबर महिला हेल्पलाइन 181 , चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, वूमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112 ,साइबर हेल्पलाइन 1930 , एंबुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अधिकारों, संबंधित योजनाओं, कानूनों एवं मुद्दों पर जागरूक किया गया साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, वन स्टाप सेंटर से सेंटर मैनेजर श्रीमती निधि सचान, लेखा-सहायक श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकायें, शिक्षामित्र, बालक/बालिकायें, महिला/पुरूष आदि उपस्थित रहे।

aman yatra
Author: aman yatra

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