शिक्षाकरियर

मानव संपदा पोर्टल पर बिना मूल अभिलेख कोई संशोधन नहीं

परीक्षण के बाद होगा ई सर्विस बुक में संशोधन

राजेश कटियार,कानपुर देहात। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के ई-सर्विस बुक में अवकाश, जन्मतिथि तथा अन्य संशोधनों से जुड़े प्रकरण बिना मूल अभिलेखों के सत्यापन-परीक्षण व स्पष्ट संस्तुति के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि मानव संपदा पोर्टल से जुड़ी सभी कार्यवाही बेसिक शिक्षा निदेशालय स्तर से किए जाने का आदेश है।

ई-सर्विस बुक संशोधन के लिए नई गाइडलाइन और प्रक्रिया जारी जारी की गई है अब किसी भी प्रकार के संशोधन जैसे नाम, जन्मतिथि या शैक्षणिक विवरण में बदलाव, बिना मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के नहीं किए जाएंगे। नई व्यवस्था के अनुसार अब बिना मूल अभिलेखों के सत्यापन के कोई भी संशोधन प्रस्ताव निदेशालय नहीं भेजा जाएगा। मानव संपदा पोर्टल से जुड़े सभी कार्य अब बेसिक शिक्षा निदेशालय स्तर से किए जाएंगे। सर्विस बुक में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए शिक्षक या कर्मचारी को साक्ष्यों के साथ आवेदन बीईओ या बीएसए कार्यालय में देना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) आवेदन और अभिलेखों की जांच करेंगे। अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी स्वयं मूल अभिलेखों का परीक्षण करेंगे। जांच पूरी होने के बाद ही मामला बेसिक शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक ईमेल पर भेजा जाएगा। अवकाश संबंधी संशोधन के लिए प्रमाणित अभिलेख देना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि में संशोधन के लिए हाईस्कूल अंकपत्र और प्रमाणपत्र जैसे मान्य दस्तावेजों की जांच के बाद ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद ही मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन किया जाएगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के बिना भेजी गई किसी भी त्रुटिपूर्ण संस्तुति के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

 


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