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हाईवे किनारे मकान में छिपा रखा था 720 किलो बारूद: भोगनीपुर पुलिस ने मारा छापा, 35 पैकेट व 6 बोरी अवैध पटाखों समेत संजय तिवारी गिरफ्तार

कानपुर-झांसी हाईवे पर हासेमऊ में दुकान से विस्फोटक बरामद, पहले से दर्ज हैं धोखाधड़ी और गैंगस्टर के मुकदमे

कानपुर देहात। त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्रियों के अवैध भंडारण व बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत भोगनीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। bhognipur police arrested illegal firecrackers accused के तहत पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कानपुर-झांसी हाईवे किनारे एक मकान में बनी दुकान पर छापेमारी कर 720 किलोग्राम अवैध पटाखा और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

हाईवे किनारे दुकान में छिपाकर रखा था 720 किग्रा विस्फोटक

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी कानपुर रेंज के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, एएसपी आलोक कुमार के निर्देशन व सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही के नेतृत्व में भोगनीपुर पुलिस टीम देवीपुर बाजार क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कानपुर-झांसी हाईवे के किनारे ग्राम हासेमऊ निवासी संजय कुमार तिवारी पुत्र रमेश तिवारी (उम्र करीब 41 वर्ष) ने अपने मकान में बनी दुकान के अंदर बिना किसी लाइसेंस के भारी मात्रा में अवैध पटाखे व विस्फोटक बिक्री हेतु छिपा रखे हैं, जिससे किसी भी समय भीषण अग्निकांड या बड़ा हादसा हो सकता था।

फायर सर्विस टीम को साथ लेकर पुलिस ने मारा छापा

सूचना की गंभीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक अतेन्द्र कुमार ने तत्काल अग्निशमन दल (FSO) को सूचित किया। पुलिस और फायर सर्विस टीम ने संयुक्त रूप से दोपहर 2:34 बजे हासेमऊ स्थित दुकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान दुकान से 35 पैकेट (25 पैकेट साबुत व 10 गत्ते दीमक लगे/सड़े-गले) तथा 6 बोरी पटाखा, फुलझड़ी व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसका कुल वजन लगभग 720 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने सभी विस्फोटक सामग्रियों को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं गंभीर मुकदमे

पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी शातिर प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी, कूटकरण व आबकारी अधिनियम से संबंधित मु०अ०सं० 218/14 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा मु०अ०सं० 329/14 दर्ज है। ताजा मामले में थाना भोगनीपुर में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 343/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस व अग्निशमन टीम

कार्रवाई करने वाली संयुक्त टीम में उपनिरीक्षक अतेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल हेमन्त, कांस्टेबल सोबेन्द्र, चालक सिपाही 1098 अमित कुमार तथा अग्निशमन विभाग से उपनिरीक्षक कपिल चाहर (एफएसओ) व सिपाही राहुल कुमार शामिल रहे।


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